HRA (House Rent Allowance) क्या है?
House Rent Allowance (HRA) वह भत्ता है जो उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो सरकारी आवास के स्थान पर निजी आवास में रहते हैं और विभागीय नियमों के अनुसार HRA के पात्र हैं।
HRA की दरें सामान्यतः स्थान/शहर की वर्गीकरण (Class X, Y, Z आदि) तथा सरकारी नीतियों के अनुसार निर्धारित होती हैं और Basic Pay के एक प्रतिशत के रूप में देय होती हैं।
7th Pay Commission में HRA दरें (राजस्थान)
नीचे 7th CPC के अंतर्गत राजस्थान में कुछ प्रमुख अवधियों के लिए House Rent Allowance (HRA) की दरों का सारांश दिया गया है। विस्तृत व आधिकारिक जानकारी के लिए हमेशा मूल वित्त विभाग के आदेशों को ही अंतिम माना जाए।
| WITH EFFECT FROM | Cities Classified | Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Ajmer | OTHER PLACES |
|---|---|---|---|
| 01-10-2017 | 7th CPC प्रारंभिक HRA | 16% | 8% |
| 01-07-2021 | DA 28% / 31% के अनुसार संशोधित | 18% | 9% |
| 01-11-2024 | DA 53% के बाद संशोधन | 20% | 10% |
उपरोक्त सारणी Finance Department, Rajasthan के विभिन्न आदेशों पर आधारित है, जिनमें नवीनतम संशोधन 03-10-2024 के आदेश के माध्यम से 01-11-2024 से लागू HRA दरों से संबंधित है। किसी भी आधिकारिक उपयोग हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी मूल आदेशों को ही अंतिम माना जाए।
HRA आवेदन Form (Download)
HRA हेतु आवेदन करने के लिए कर्मचारी विभागीय प्रारूप के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करते हैं। नीचे एक सामान्य HRA आवेदन form (template) PDF रूप में दिया जा रहा है, जिसे कर्मचारी अपने कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर सकते हैं।