Washing Allowance क्या है?
Washing Allowance वह भत्ता है जो उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें शासन द्वारा Liveries / Apron उपलब्ध कराए जाते हैं और जिनकी वर्दी / एप्रन की धुलाई स्वयं कर्मचारी को करनी होती है। यह भत्ता वर्दी की धुलाई और सामान्य रख-रखाव पर होने वाले व्यय की आंशिक पूर्ति के लिए दिया जाता है।
यह भत्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों को देय होता है जिनके लिए General Administrative Department के आदेशों के अनुसार Liveries / Apron स्वीकृत हैं और जिनके वस्त्रों की धुलाई सरकारी व्यय पर नहीं होती।
राजस्थान में Washing Allowance की वर्तमान दर
Finance Department, Rajasthan के आदेश संख्या F.6(2)FD/Rules/2012 दिनांक 03-08-2023 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को देय Washing Allowance की संशोधित दर निम्न है।
| विवरण | दर (₹ प्रति माह) | प्रभावी तिथि |
|---|---|---|
| जिन कर्मचारियों को Liveries / Apron स्वीकृत हैं तथा जिनकी धुलाई सरकारी खर्च पर नहीं होती | 180 | 01-07-2023 |
उपरोक्त दर Finance Department के पूर्व आदेश दिनांक 25-04-2012 एवं 08-05-2013 के स्थान पर संशोधित दर है और 01-07-2023 से लागू की गई है।
किन पर लागू / किन पर नहीं
- वे सरकारी कर्मचारी जिनको शासन द्वारा Liveries / Apron दिए जाते हैं और जिनकी धुलाई सरकारी व्यय पर नहीं होती, पात्र हो सकते हैं।
- यह आदेश Police, Jail एवं Home Guard Departments के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
- भत्ता Finance Department के संबंधित आदेशों एवं General Administrative Department द्वारा जारी Liveries / Apron नियमों के अनुसार ही देय होगा।
यह पेज केवल सामान्य जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए है। किसी भी आधिकारिक दावा / गणना के लिए Finance Department, Rajasthan के मूल आदेशों एवं नवीनतम संशोधनों का अवश्य संदर्भ लें।